संजय गुप्ता/रामानुजगंज@ रामानुजगंज के अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹20,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है..
दोषियों में महेंद्र खैरवार (36) और उसकी पत्नी कबिलासो (33) ग्राम गिरवानी, थाना रघुनाथनगर तथा ठाकुरदास कुशवाहा (36) ग्राम रघुनाथनगर शामिल हैं.. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता ने पैरवी की..
घटना का विवरण..
24 फरवरी 2023 को रघुनाथनगर थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था.. नाबालिग पीड़िता आरोपी दंपत्ति के घर गई थी, जहां उसे झांसा देकर झांसी ले जाया गया.. आरोपियों ने शादी कराने, ₹50,000 और मोबाइल दिलाने का लालच देकर उसे अपने कब्जे में रखा..
मुख्य आरोपी महेंद्र ने दोस्त ठाकुरदास और पत्नी की मदद से पीड़िता को करीब दो सप्ताह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया.. दिन में उसे जंगल में छिपाकर रखा जाता था और रात में घर बुलाकर शारीरिक शोषण किया जाता था.. आरोपियों की महिला साथी पीड़िता को धमकाकर और प्रलोभन देकर महेंद्र व ठाकुरदास के साथ संबंध बनाने को मजबूर करती थी..
न्यायालय का फैसला..
पीड़िता की शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 370, 368, 376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई..