संजय गुप्ता/रामानुजगंज@ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) रामानुजगंज ने नाबालिग से दुष्कर्म के जघन्य मामले में कड़ा फैसला सुनाया है.. अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा..
घटना वर्ष 2023 की है.. पीड़िता अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने आई हुई थी.. शादी के दौरान तीन आरोपी–चंद्र प्रकाश मिंज, संदीप तिर्की और विनोद एक्का उसे आइसक्रीम खिलाने के बहाने पास की पुलिया तक ले गए और वहां बारी-बारी से दुष्कर्म किया.. वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी.. पीड़िता ने साहस दिखाते हुए अपने परिजनों को घटना की जानकारी थी.. परिजनों की शिकायत पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 32/2023 दर्ज हुआ.. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 34 भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला कायम किया.. तत्पश्चात कुसमी थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजाफास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में प्रकरण क्रमांक 73/2023 की सुनवाई हुई.. गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई..